- टूट रहे नियम-कानून, सो रहे आबकारी अधिकारी

- एक्साइज पॉलिसी में प्रचार सामग्री लगाने की मनाही

GORAKHPUR: शहर में शराब की दुकानों की रौनक उन पर लगी होर्डिग्स ने बढ़ा दी है। शराब के प्रचार वाली सामग्री पर रोक के बावजूद दुकानदार जमकर होर्डिग्स-बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। शाम ढलने के बाद इन होर्डिग्स की रंग-बिरंगी लाइट्स राह चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले जाती हैं। हालांकि जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि दुकान पर उपलब्ध शराब की किस्म और लाइसेंस नंबर लिखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रचार सामग्री के संबंध में जांच-पड़ताल कराई जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।

बड़ी-बड़ी होर्डिग्स, खींच लेतीं ध्यान

आबकारी नियमों में साफ कहा गया है कि कोई भी ठेकेदार शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रचार नहीं करेगा। शहर में शराब के दुकानदार इस नियम को दरकिनार करके प्रचार कार्य में जुटे हैं। शराब की दुकानों को मॉल कल्चर में सजाया गया है। हर दुकान की छत से लेकर भीतर तक रंग-बिरंगी प्रचार सामग्री लगाई गई है। दुकानों की छतों, दुकान के बाहर और आसपास शराब के ब्रांड का बैनर लगाकर लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। होर्डिग्स के भीतर लगी रंग-बिरंगी लाइट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इसका प्रचार-प्रचार ऐसा किया जा रहा है जैसे कोई बेहद फायदे वाली चीज शहर में बेची जा रही है। दुकानदार इस बात का कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बल्कि दुकान का आकर्षण बढ़ाकर ग्राहकों का मन मोह रहे हैं।

नियमों में मनाही, फिर भी उल्लंघन

एक्साइज पॉलिसी में इस तरह के प्रचार की मनाही की गई है। नियमों में कहा गया है कि दुकान पर उपलब्ध ब्रांड, स्टॉक और लाइसेंस के संबंध में जानकारी अंकित की जाएगी। इसके बाद भी तमाम दुकानों पर विज्ञापन लगाए गए हैं। नशे को बढ़ावा देने वाली चीजों के इस तरह से प्रचार-प्रसार पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। धीरे-धीरे यह तादाद बढ़ती जा रही। दुकानों से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे आकर्षण बढ़ा है। अंग्रेजी शराब की बिक्री में 40 फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। दुकान की साजो-सजावट और आकर्षक पोस्टर की वजह से खरीदार बढ़ रहे हैं।

शहर में शराब की दुकान

दुकान तादाद

अंग्रेजी वाइन शॉप 115

बीयर शॉप 107

देसी शराब 280

मॉडल शॉप 12

वर्जन

शराब दुकान के भीतर तो होर्डिग्स, पोस्टर इत्यादि लगाए जा सकते हैं। लेकिन दुकानों के बाहर लगाकर प्रचार किया जा रहा है, इस बात की जानकारी नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी। नियम-कानून का उल्लंघन सामने आने पर कार्रवाई होगी।

- विजय प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी