-जिले में महिला अपराधों में आई है काफी तेजी, घर से लेकर दफ्तर तक खतरा

ajeet.singh@inext.co.in

PRAYAGRAJ: महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद इनमें कमी नहीं आ रही है। पुलिस विभाग के आंकड़ों की मानें तो प्रदेश में पिछले वर्षो की तुलना में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में 24 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि इस पर अधिकारियों का तर्क चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि ये बढ़ोत्तरी इसलिए है कि अब सभी मामले दर्ज होने लगे हैं।

सभी थानों से मंगाई गई रिपोर्ट

पुलिस विभाग ने महिला अपराध को लेकर सामने आने वाले अपराधों की समीक्षा के लिए सभी थानों से रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय मंगवाया। डीजीपी मुख्यालय की ओर मंगवाई गई डिटेल की समीक्षा की गई तो पता चला कि इस साल एक जनवरी से 15 मई तक महिला अपराध के मामलों में 24 फीसदी का इजाफा हुआ है।

खत्म हो रही महिलाओं की हिचक

पुलिस विभाग की मानें तो जिले में महिलाओं की हिचक खत्म हो रही है। इसका कारण है पुलिस के व्यवहार में आया बदलाव। अब महिलाएं बिना हिचक थाने पहुंचकर मामला दर्ज करा रही हैं और उनकी प्रगति के लिए दबाव भी बना रही हैं। इस बीच पुलिसियां जांच में सबसे चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है उसके अनुसार हर 10 में से आठ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें परिवार के लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है।

केस वन

जार्ज टाउन की साफ्ट टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार का मामला सामने आया। आरोप था कि मयंक सिह ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। खिलाड़ी के अनुसार जब वह 2009 में नौवीं की छात्रा थी, तभी सोशल साइट के जरिए गोविंदपुर के मयंक सिंह से दोस्ती हुई। एक साल बाद मयंक ने दुष्कर्म किया। वीडियो बनाकर बाद में ब्लैकमेल करता रहा।

केस टू

धूमनगंज थाना क्षेत्र की युवती ने हुसैन नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पीडि़ता का आरोप है कि आरोपित ने उससे प्रेम प्रसंग बढ़ाया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। बाद में शादी से इंकार कर दिया। थाने जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। धूमनगंज पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी है।

केस थ्री

जार्ज टाउन थाने में हाल ही में एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीडि़ता का आरोप है कि उसकी दोस्ती उपेन्द्र यादव नामक शख्स से हुई थी। उसने नौकरी दिलाने का वादा किया। इसके बाद अधिकारी से मिलवाने के बहाने मेडिकल चौराहे पर बुलाया। वहां कोल्ड्र ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है।

क्या है धारा 376

किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम पांच साल व अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्राविधान है।

376(क)

अलग रहने के दौरान कोई पुरुष पत्‍‌नी के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसके लिए दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना का प्राविधान है।

376(ख)

लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना भी अपराध की श्रेणी में है। इसके लिए पांच वर्ष तक की जेल के साथ जुर्माना देना होगा।

376(ग)

जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसमें पांच साल तक की सजा का प्राविधान है।

376(घ)

अस्पताल प्रबंधक या कर्मचारी आदि से किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में है। इसकी सजा अवधि पांच साल तक हो सकती है।

महिला संबंधित अपराध के मामले में तत्परता दिखायी जाती है। दुष्कर्म के मामलों में तत्काल एफआइआर दर्ज करने आदेश है।

-बृजेश कुमार श्रीवास्तव

एसपी सिटी

24

प्रतिशत तक बढ़ा है प्रदेश में महिला अपराध पुलिस के आंकड़ों के अनुसार

01

जनवरी से 15 मई तक महिला अपराध की हुई समीक्षा

10

में से आठ घटनाएं ऐसी जिसमें परिवार के लोगों की है संलिप्तता